राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान पंच, सरपच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले जिन अभ्यर्थियों को 28 फरवरी तक अपना चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा करवाना है। निर्धारित समयावधि में खर्च का ब्यौरा नहीं देने पर उनको तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के निर्देशानुसार पंच, सरपंच, सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चुनाव खर्च सदस्य जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भिवानी के पास तथा पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वालों को संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के पास 28 फरवरी तक चुनाव खर्च का ब्यौरा देना है।
चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश
दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्राप्त करने वाले संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वें चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करवाने वालों की सूची 10 मार्च तक उनके पास भिजवाने सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप आबकारी एवं काराधान आयुक्त एवं खर्च के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक को भी उनके कार्यालय द्वारा प्राप्त लेखा-जोखा संबंधित अधिकारियों के पास भिजवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके।