हरियाणा के अंबाला कैंट में नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट खंभे पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। नगर परिषद ने संस्थानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
यही नहीं, नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब तलब भी किया है। अंबाला कैंट थाना पुलिस ने इंग्लिश इंटरनेशनल आइलेट्स और क्वालिटी आपका हक के खिलाफ दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के तहत कार्रवाई की है।

स्ट्रीट लाइटों पर लगाए हुए हैं होर्डिंग
नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को कमेटी की किराया शाखा द्वारा बाजारों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि इंग्लिश इंटरनेशनल आइलेट्स नजदीक कांग्रेस भवन अंबाला कैंट और क्वालिटी आपका हक ने बिना अनुमति सरकारी संपत्ति में विभिन्न बाजारों में लगी स्ट्रीट लाइट खंभे पर अवैध होर्डिंग लगाए हुए हैं।
नगर परिषद ने जारी किए नोटिस
नगर परिषद ने इंग्लिस इंटरनेशनल आइलेट्स, लुधियाना लाइफ स्टाइल, क्वालिटी आपका हक, स्टडी वीजा और सावन आई केयर को नोटिस जारी किया है। यही नहीं, इन संस्थानों पर 5-5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।